चुनावी राजनीति class 9 notes, Class 9 civics chapter 3 notes in hindi

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9 Class Political Science Chapter 3 चुनावी राजनीति Notes In Hindi Electoral Politics

TextbookNCERT
ClassClass 9
SubjectPolitical Science
Chapter Chapter 3
Chapter Nameचुनावी राजनीति
Electoral Politics
CategoryClass 9 Political Science Notes in Hindi
MediumHindi

चुनावी राजनीति class 9 notes, Class 9 civics chapter 3 notes in hindi जिसमे हम चुनाव, आम चुनाव, उपचुनाव आदि के बारे में पड़ेंगे ।

Class 9 Political Science Chapter 3 चुनावी राजनीति Electoral Politics Notes In Hindi

📚 अध्याय = 3 📚
💠 चुनावी राजनीति 💠

❇️ हमे चुनाव की जरूरत क्यों होती है ?

🔹 हमें चुनाव की जरूरत इसलिए होती है क्योकि चुनाव के द्वारा हम अपने शासक खुद चुन सकते है / इसलिए ज्यादातर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में लोग अपने प्रतिनिधियो के माध्यम से ही शासन करते है ।

❇️ चुनाव :-

🔹 चुनाव लोकतंत्र का एक अभिन्न अंग होता है क्योंकि चुनावों के माध्यम से ही लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते है ताकि सरकार का गठन हो और बाकी कामकाज हों । भारत में चुनाव किसी उत्सव से कम नहीं होते हैं ।

❇️ आम चुनाव :-

🔹 पाँच साल बाद सभी चुने हुए प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है , लोकसभा और विधानसभाएँ भंग हो जाती हैं , फिर सभी चुनावी क्षेत्रों में होने वाला चुनाव ‘ आम चुनाव ‘ कहलाता है ।

❇️ उपचुनाव :-

🔹 किसी क्षेत्र के सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली सीट के लिए चुनाव ‘ उपचुनाव ‘ कहलाता है ।

❇️ लोकतान्त्रिक चुनावों के लिए ज़रूरी न्यूनतम शर्तें :-

  • हर किसी को मताधिकार । 
  • चुनावों में विकल्प उपलब्ध । 
  • चुनाव का अवसर नियमित अंतराल पर । 
  • वास्तविक चुनाव ।
  • स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव ।

❇️ निर्वाचन प्रक्रिया के विभिन्न चरण :-

  • चुनाव की घोषणा ।
  • प्रत्याशियों का चयन ।
  • नामांकन पत्र भरना । 
  • चुनाव , चिन्हों का आबंटन ।
  • राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्र जारी करना । 
  • चुनाव अभियान ।
  • मतदान ।
  • मतों की गणना ।
  • परिणामों की घोषणा ।

❇️ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा :-

🔹 चुनाव सभी प्रतिस्पर्धा के बारे में हैं । प्रतिस्पर्धा के बिना चुनाव अर्थहीन हो जाएगा । राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तब होती है जब विभिन्न राजनीतिक दल विश्वास हासिल करने और अंततः मतदाताओं का वोट हासिल करने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं । वे वादे करते हैं और मतदाताओं को प्रेरित करने के लिए प्रोत्साहन देते हैं ।

❇️ चुनावी प्रतियोगिता के दोष :-

यह हर इलाके में एकता और गुटबाजी (समूहवाद) और पार्टी-राजनीति की भावना पैदा करता है ।

विभिन्न राजनीतिक दल और उम्मीदवार अक्सर चुनाव जीतने के लिए बूथ कैप्चरिंग जैसी गंदी चाल का इस्तेमाल करते हैं ।

चुनावी लड़ाई जीतने का दबाव उपयोगी दीर्घकालिक नीतियां बनाने की अनुमति नहीं देता है ।

प्रतियोगिता अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा में घसीटे जाने के विचार की ओर ले जाती है। इसलिए अच्छे लोग प्रवेश नहीं करते हैं और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेते हैं ।

❇️ चुनावी प्रतियोगिता के गुण :-

नियमित चुनावी प्रतियोगिता राजनीतिक दलों और नेताओं को प्रोत्साहन प्रदान करती है । 

अगर वे अपने काम से मतदाताओं को संतुष्ट कर सकते हैं, तो वे फिर से जीतने में सक्षम होंगे ।

यदि कोई राजनीतिक दल केवल सत्ता में रहने की इच्छा से प्रेरित होता है, तो भी वह लोगों की सेवा करने के लिए मजबूर होगा ।

इससे राजनीतिक दलों की असली मंशा का पता चलता है ।

यह मतदाताओं को सर्वश्रेष्ठ में से चुनने का विकल्प देता है ।

❇️ भारत मे चुनाव :-

🔹 हमारे यहाँ हर 5 साल में लोकसभा तथा विधानसभा का चुनाव होता है । पाँच साल के बाद चुने हुये सभी प्रतिनिधियों का कार्यकाल समाप्त हो जाता है । फिर सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या अलग-अलग अंतराल में चुनाव होते हैं ।

❇️ निर्वाचन क्षेत्र या सीट :-

🔹 चुनाव के उद्देश्य से देश को अनेक क्षेत्रों में बाँट लिया गया है , इन्हें निर्वाचन क्षेत्र या सीट कहते हैं ।

❇️ लोकसभा चुनाव में कुल सीटें :-

🔹 लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं । अनुसूचित जातियों के लिए 84 और अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं ।

❇️ सबसे बड़ा एव सबसे छोटा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र :-

🔹 क्षेत्र के अनुसार देश का सबसे बड़ा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र लद्दाख और सबसे छोटा चांदनी चौक है ।

❇️ मतदाता सूची ( वोटर लिस्ट ) :-

🔹 मतदान की योग्यता रखने वाले लोगों की सूचि को मतदाता सूची ( वोटर लिस्ट ) कहते है ।

❇️ मतदान के लिये योग्य उम्र :-

🔹 18 वर्ष और उससे ऊपर की आयु वाले सभी नागरिक वोट डाल सकते हैं । यानी मतदान की योग्यता रखते हैं ।

❇️ उम्मीदवार बनने की न्यूनतम उम्र :-

🔹 25 वर्ष 

❇️ टिकट :-

🔹 पार्टी के मनोनयन को सामान्य भाषा में टिकट कहते है ।

❇️ चुनाव अभियान के विभिन्न माध्यम या साधन :-

  • पोस्टर लगाना । 
  • सभाएं करना । 
  • भाषण देना । 
  • जुलूस निकालना । 
  • घर – घर जा कर मुलाकात करना ।

❇️ चुनावी नारे :-

🔹 गरीबी हटाओ – इंदिरा गाँधी , लोकतंत्र बचाओ – जनता पार्टी , जमीन जीतने वाले को वामपंथी दल , तेलुगु स्वाभिमान – तेलुगु देशम पार्टी ।

❇️ चुनाव आयोग :-

🔹 भारत में चुनाव संपन्न कराने का कार्य एक निष्पक्ष व स्वतंत्र इकाई करती है जिसे चुनाव आयोग कहते हैं ।

❇️ भारतीय चुनाव आयोग के अधिकार :-

चुनाव अधिसूचना जारी करने से लेकर नतीजों की घोषणा तक चुनाव प्रक्रिया का संचालन । 

आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू करना तथा उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और पार्टियों को दण्डित कारना ।

चुनावों के दौरान सरकार को दिशा – निर्देश मानने का आदेश देना ।

सरकारी अधिकारियों को अपने अधीन करके उनसे चुनावी काम – काज लेना । 

जिन मतदान केन्द्रों पर चुनाव ढंग से नहीं हुआ हो वहां दोबारा चुनाव करवाना ।

❇️ भारतीय चुनाव आयोग के सामने चुनौतियाँ :-

ज़्यादा रूपये – पैसे वाले उम्मीदवारों और पार्टियों के गलत तरीकों पर रोकथाम । 

अपराधिक पृष्ठभूमि और संबंधों वाले उम्मीदवारों पर लगाम कसना । 

पारिवारिक संबंधों की बुनियाद पर टिकट मिलने पर रोकथाम ।

मतदाता को चुनने के लिए ज्यादा से ज्यादा विकल्प उपलब्ध करना । 

छोटे दलों और निर्दलीय उम्मीदवारों की परेशानियों का निपटारा ।

❇️ स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उठाए गए कदम :-

चुनाव से पूर्व मतदाता सूचियों को ठीक करना । 

सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग पर नियंत्रण ।

मतदाताओं के लिए पहचान पत्र । 

चुनाव याचिका का जल्द निपटारा । 

चुनाव में धन – बल के प्रयोग की जाँच ।

❇️ आचार संहिता :-

🔹 चुनाव अभियान के समय राजनीतिक दलों द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों को चुनाव आचार संहिता कहा जाता है ।

❇️ आचार संहिता के मुख्य प्रावधान :-

चुनाव के प्रचार के लिए किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं किया जाएगा । 

सरकारी वाहनों , विमानों और सरकारी अधिकारियों का चुनाव प्रचार में उपयोग नहीं किया जाएगा । 

चुनाव की घोषणा के बाद सरकार द्वारा कोई भी नीतिगत फैसला नहीं लिया जाएगा एवं कोई योजना का शिलान्यास नहीं किया जाएगा ।

❇️ चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी क्या काम नहीं कर सकती :-

🔹 चुनावी कानूनों के अनुसार चुनावों के दौरान कोई भी उम्मीदवार या पार्टी निम्नलिखित काम नहीं कर सकती :-

मतदाता को प्रलोभन , घूस या धमकी । 

जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगना । 

चुनावी अभियान में सरकारी साधनों का इस्तेमाल । 

लोकसभा चुनाव में एक क्षेत्र में 25 लाख या विधानसभा क्षेत्र में 10 लाख से ज्यादा खर्च । 

चुनाव प्रचार के लिए किसी धर्मस्थल का प्रयोग ।

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